#पश्चिम बंगाल में बकरीद पर रहेगी सिर्फ एक दिन की छुट्टी, सीएम शुभेंदु ने पलटा ममता बनर्जी का फैसला#


श्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने ईद-उल-जोहा यानी बकरीद पर छुट्टियों में कटौती की है। अब इस त्योहार पर सिर्फ एक दिन की छुट्टी रहेगी। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने पिछली ममता सरकार के आदेश को बदल दिया है, जिसमें दो दिन की छुट्टी का प्रावधान था।

सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा, “उपर्युक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राज्यपाल महोदय ईद-उल-जोहा (बकरीद) के अवसर पर 28 मई, 2026 (गुरुवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।”

रद किया गया दो दिन का अवकाश

इसमें आगे कहा गया, “ईद-उल-जोहा (बकरीद) से एक दिन पूर्व और ईद-उल-जोहा (बकरीद) के अवसर पर क्रमशः 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) के लिए पहले से घोषित अवकाश रद किए जाते हैं। 26 मई, 2026 (मंगलवार) और 27 मई, 2026 (बुधवार) उन सभी कार्यालयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों के लिए कार्य दिवस होंगे, जिन पर उपर्युक्त अधिसूचना लागू होती है।”

कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता।

चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने कहा कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु का वध पूरी तरह बैन है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ईद-उल-जुहा में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

बता दें कि टीएमसी के पूर्व नेता व विधायक हुमायूं कबीर ने गाइडलाइन का विरोध करते हुए ईद पर हर हाल में कुर्बानी की धमकी दी है। इस पर भाजपा ने कहा कि किसी भी हाल में अवैध स्लॉटरहाउस नहीं चलने दिए जाएंगे।