#NEW-DELHI-CITY: Raghav Chadha Bungalow: राहत के लिए HC पहुंचे राघव चड्ढा, AAP नेता ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती#
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने टाइप-सेवन बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जिन्होंने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए बुधवार यानी 11 अक्टूबर को सुनवाई को किया है।
बेदखली की चल रही है कार्यवाही: याचिकाकर्ता
राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बंगले से बेदखली की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था, लेकिन अब कोर्ट ने उसको हटा दिया है।
ट्रायल कोर्ट ने हटाया स्टे
ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्टूबर के आदेश में कहा है कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिया बंगला खाली करने का आदेश
दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को मिले टाइप-सेवन के सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया था। अदालत ने रोक हटाते हुए कहा कि टाइप-सेवन बंगला आप नेता को विशेषाधिकारी के तहत दिया गया था। अब ये विशेषाधिकार वापस लेने और बंगले का आवंटन रद्द किया जाने के आदेश में बंगले पर उनका कब्जा किए रहने का कोई औचित्य अधिकार नहीं है। अब आप नेता को यह सरकारी बंगला खाली करना होगा।
इसमें कहा गया था कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।