यूपी . मुबारकपुर में खुले में खाद्य पदार्थ की बिक्री पर 11 को नोटिस

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-जागा एफएसडीए

-निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी

-मुकदमा दर्ज होने पर दो लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान

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-रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक कारोबार स्थगित करने के सख्त निर्देश

अमिलो, (आजमगढ़): मुबारकपुर में डायरिया के प्रकोप के बाद जिलाधिकारी राजेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। सख्ती का असर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग पर भी दिख रहा है। शुक्रवार को विभाग की टीम मुबारकपुर कस्बा पहुंची। खुले में ठेला, खोमचे एवं सड़क के किनारे पर चाट, छोले, समोसे, मिठाई का कारोबार करने वाले 11 दुकानदारों को नोटिस जारी किया। चेतावनी दी कि खुले में खाद्य पदार्थ की बिक्री किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए उसके ढक कर विक्रय करें।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीके राय ने सचेत किया कि निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिसमें दो लाख रुपये तक के अर्थदंड का प्रावधान है। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित खाद्य कारोबारी की होगी। जनहित में ऐसे सभी खाद्य कारोबारियों को उनके खाद्य कारोबार में प्रयुक्त होने वाले और ग्राहकों को पीने के लिए दिए जाने वाले जल की जैव एवं रासायनिक जांच राज्य स्वास्थ्य संस्थान से कराकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक खाद्य कारोबार स्थगित करने के भी सख्त निर्देश दिए गए।