अधिवक्ता के बेटे को पीटने व लूट के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी हाज़िर नहीं होने पर स्पेशल सीजेएम नितेश सिन्हा की अदालत ने 82 ( कुर्की) का कारवाई किया है।
अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि नियत की है।
30 मार्च 2009 को रोहनिया कनकपुर निवासी अधिवक्ता रविन्द्र नाथ यादव के नाबालिग पुत्र अर्जुन यादव व तीन साथियों को पूछताछ के नाम पर पुलिस चौकी राजातालाब में (वर्तमान में राजातालाब थाना) तत्कालीन दरोगा संतोष सिंह व आरोपी पुलिसकर्मी अरविंद कुमार, प्रेमराज, अंजनी, वीर बहादुर ने मारापीटा व लूट की घटना को अंजाम दिया था। वादी के तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विधान चंद्र यादव, संजय मिश्रा और रविंद्र नाथ यादव ने बहस व पक्ष रखा है।