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News9भारत न्यूज़ लखनऊ
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रेप केस में दोषी करार किए जा चुके आसाराम बापू को गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा……6 अक्टूबर 2013 को आसाराम बापू समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया गया था दर्ज जिसमें सबूत के अभाव में आसाराम बापू को छोड़कर 6 आरोपियों को कर दिया गया था बरी …… इनमें आशाराम बापू की पत्नी भी थी शामिल……..
सेशन कोर्ट ने सोमवार को आसाराम को ठहराया था दोषी जिसके बाद मंगलवार को सुनाई गई सजा…….कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का भी दिया आदेश …….
बताते चले की गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में ठहराया था दोषी ……आसाराम बापू के खिलाफ यह मामला 2013 में किया गया था दर्ज …….
इससे पहले अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को दावा किया कि आसाराम बापू आदतन अपराधी है और उसने स्वयंभू बाबा पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाने का किया अनुरोध…….. विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश डी के सोनी ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अंतिम आदेश रख लिया था सुरक्षित …….
81 वर्षीय आसाराम बापू
अभी राजस्थान के जोधपुर की एक जेल में हैं बंद … जहां वह राजस्थान में 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्रकैद की काट रहे हैं सजा…..