#यूपी कैबिनेट: बिना नॉमिनी हो सकेगा ग्रेच्युटी का भुगतान, बदली शिक्षकों की तबादला नीति, जानिए पांच बड़े फैसले#
सीएम योगी आदित्यानाथ की कैबिनेट ने सोमवार को कई अहम फैसले लिए। ये फैसले जनता से सीधे जुड़े हुए रहे। शिक्षकों की तबादला नीति में बदलाव एक अहम फैसला रहा। इसके अलावा ग्रेच्युटी के भुगतान नियमों में भी बदलाव हुआ।
बिना नॉमिनी भी हो सकेगा ग्रेच्युटी का भुगतान
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए अथवा सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और उसने अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ा है और न ही कोई नॉमिनी बनाया है तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकेगा कि जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा उत्तराधिकार प्रमापत्र दिया गया हो। पहले ऐसे व्यक्ति की ग्रेच्युटी का पैसा सरकारी खजाने में चला जाता था। सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ग्रेच्युटी को लेकर बड़ी राहत दी गई है। अभी तककोई सरकारी कर्मचारी यदि अपने पीछे कोई वारिस या नामिनी नहीं छोड़ जाता है तो उसका पैसा सरकार के पास चला जाता था। अब अगर कोई उत्तराधिकारी होने का दावा करता है तो उसे सक्षम न्यायालय से आदेश या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लाना होगा तो ग्रेच्युटी का पैसा दे दिया जाएगा। इस फैसले से हजारों की संख्या में लावारिस धनराशि को उनका वारिस मिल जाएगा।