2000 रुपये के नोट वापस लिए जा रहे हैं। 30 सितंबर तक आप इन नोटों को बैंक में जमा करवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई 2023 (शुक्रवार) को 2000 रुपये के नोट को वापस सिस्टम में लेने का एलान किया था। ये फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। इस पॉलिसी में सभी बैंक 2000 रुपये के नोट को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करेंगे।
क्या 1000 रुपये के नोट जारी किये जाएंगे?
आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) शक्तिकांत दास ने कहा है कि 1000 रुपये के नोट को वापस लाने का अभी कोई प्रस्ताव जारी नहीं किया गया है। फिलहाल, बाजार में दूसरे नोट पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे। आप इस नोट को वैध रुप से इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के पास 30 सितंबर तक नोट एक्सचेंज करवाने का मौका है।
2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर क्यों किया गया?
इस सवाल पर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी बाकी नोटों की तुलना में कम थी। 2000 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 10 फीसदी से ज्यादा नहीं है। बड़े पैमाने पर होने वाले लेनदेन में भी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2000 रुपये के नोट को सर्कुलेशन से बाहर जाने पर अर्थव्यवस्था पर मामूली प्रभाव पड़ेगा।
क्या कोई बड़ा नोट जारी किया जाएगा?
इस सवाल का जवाब देते हुए गवर्नर ने कहा कि फिलहाल इस पर विचार नहीं किया गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। किसी करेंसी के बंद हो जाने का ये मतलब नहीं होता है कि उसकी जगह किसी और करेंसी को जारी किया जाएगा।
क्या 30 सितंबर की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा?
आरबीआई ने नोट एक्सचेंज के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन रखी है। ऐसी उम्मीद की जी रही है कि 30 सितंबर तक लोग 2000 के नोटों को जमा कर देंगे। जो लोग विदेश में हैं, उन्हें 30 सितंबर के बाद कुछ रियायतें दी जाएंगी। अभी लोग एक दिन में केवल 2000 रुपये के 10 नोट ही बदलवा सकते हैं।