राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सूरत सत्र अदालत में अपील की
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में करोल में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई अपनी टिप्पणी “सभी चोर मोदी सरनेम क्यों साझा करते हैं” पर मानहानि मामले में अपनी सजा को चुनौती देते हुए सूरत सत्र न्यायालय में एक अपील दायर की है।
अपील के साथ दो आवेदन दिए गए हैं, पहला है सजा के निलंबन का आवेदन, और दूसरा है दोषसिद्धि के निलंबन का आवेदन।
यदि दूसरे आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के अधीन, लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। कोर्ट आज दोपहर अर्जियों पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।
उल्लेखनीय है कि 23 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
हालाँकि, उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया और उन्हें 30 दिनों के भीतर अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए जमानत भी दी गई थी।