#आजमगढ़ : संस्कृत विद्यालयों की नियुक्तियों की होगी जांच#


8 जुलाई तक अभिलेख जमा करने का निर्देश, आदेश की अनदेखी पर चयन-नियुक्ति प्रक्रिया मानी जाएगी विधिशून्य

आजमगढ़। जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हुई चयन, नियुक्ति और अनुमोदन प्रक्रियाओं की जांच की तैयारी शुरू हो गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) अजय कुमार ने सभी प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन मामलों पर विभागीय आदेश, न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के आदेश लागू हैं, उनसे संबंधित संपूर्ण पत्रावलियां 8 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से डीआईओएस कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएं। डीआईओएस ने बताया कि प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण संस्कृत शिक्षा से संबंधित प्रचलित नियमों एवं संशोधित विनियमों के अनुसार किया जाएगा और उसी आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए और बाद में ऐसे मामले सामने आए, तो संबंधित चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया को विधिशून्य माना जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक, संस्था के प्रबंधक और प्रधानाचार्य की होगी। डीआईओएस ने इस आदेश को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी संस्थाओं से समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।