#शादी में मंगाई कोल्डड्रिंक…बोतल में निकला मांस का टुकड़ा, कंपनी पर 10 हजार जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला#

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कानपुर में शादी समारोह के लिए मंगाई गई कोल्डड्रिंक की बोतल में मांस का टुकड़ा निकलने से अफरातफरी मच गई। कोल्डड्रिंक पीने से दूल्हे के भाई को उल्टियां होने लगीं, वह बीमार पड़ गए। शादी भी टूट गई थी। इससे आहत होकर उपभोक्ता ने कोल्डड्रिंक कंपनी व विक्रेता के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दर्ज कराया था।
16 साल बाद आयोग का फैसला आया, हालांकि उपभोक्ता की मौत हो चुकी है। चकेरी चुंगी रूमा निवासी राजेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने भाई के शादी समारोह के लिए मिरिंडा कोल्डड्रिंक की बोतलें मंगवाई थी। कोल्डड्रिंक पीने के बाद राजेंद्र को उल्टियां होने लगीं। शादी में अफरातफरी का माहौल हो गया। रिश्तेदार भी चले गए।

कोल्डड्रिंक की बोतलों में मांस का टुकड़ा निकला था। इस पर इलाज के बाद राजेंद्र ने क्षतिपूर्ति के लिए जैनपुर कानपुर देहात स्थित पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ओमपुरवा स्थित आराधना सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी व चकेरी के चंद्रनगर स्थित बाबा जनरल स्टोर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में परिवाद दर्ज कराया था।
दस हजार क्षतिपूर्ति देने की सजा
मुकदमे की सुनवाई के दौरान राजेंद्र की मौत हो गई। इसके बाद राजेंद्र की पत्नी पूनम ने मुकदमा लड़ा। 16 साल बाद आए फैसले में उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी गणों को दस हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने तथा चार हजार रुपए परिवाद व्यय भुगतान करने के आदेश दिए हैं। रकम का भुगतान करने तक छह प्रतिशत ब्याज भी अदा करना होगा।