राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को जिला न्यायालय से मिली जमानत, लेकिन नहीं आ सका जेल से बाहर

वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपित एश सिंह उर्फ दया उर्फ प्यारे उर्फ नरेंद्र सिंह को जिला न्यायालय से शुक्रवार को जमानत मिल गई। हालांकि, वह जेल से बाहर नहीं आ सका। दरअसल, जमानतदार नहीं मिलने से वह जमानत प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। संभवत: शनिवार को उसकी तरफ से जमानत प्रस्तुत की जाएगी।
डाक के जरिए पत्र भेज कर दी धमकी
गौरतलब है कि आरोपित ने जूनी इंदौर थाना क्षेत्र स्थित एक मिठाई की दुकान के पते पर डाक के जरिए एक पत्र भेजा था। इसमें उसने कहा था कि वह राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के दौरान उन्हें बम से उड़ा देगा। पत्र मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आरोपित को उज्जैन के नागदा से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ भादवि की धारा 506, 507 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रत्यूष चतुर्वेदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।आरोपित की ओर से अधिवक्ता उज्जवल फणसे और पंकज विश्वकर्मा ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि आरोपित के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध दर्ज हैं, वे जमानतीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत भी कहते हैं कि जिन अपराधों में सात वर्ष से कम सजा का प्रविधान है, उनमें पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती।