मुबारकपुर कस्बे मे खुले में ठेले, खोमचे एवं सड़क के किनारे पर चाट, छोले, समोसे, ढ़ाबे एवं मिठाई का कारोबार करने वाले सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं की जॉच की
आजमगढ़ 01 अक्टूबर– जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की पूरी टीम ने आज मुबारकपुर कस्बे मे खुले में ठेले, खोमचे एवं सड़क के किनारे पर चाट, छोले, समोसे, ढ़ाबे एवं मिठाई का कारोबार करने वाले सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं की जॉच की। जनहित में ऐसे सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को उनके खाद्य कारोबार में प्रयुक्त होने वाले तथा उनके द्वारा ग्राहकों को पीने हेतु दिये जाने वाले जल की जैव एवं रासायनिक जॉच राज्य स्वास्थ्य संस्थान से कराकर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक खाद्य कारोबार स्थगित करने के सख्त निर्देश मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये। निर्देशों की अवहेलना करते हुए पाये जाने पर संबंधित खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा कर दिया जायेगा, जिसमें 02 लाख रूपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं का होगा।