लखनऊ. नशीली दवाओं तथा मादक पदार्थ के खिलाफ 26 जून को अंतरराष्ट्रीय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज को नशा से मुक्त रखने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में 26 जून को शाम पांच बजे तक शराब का कोई खुदरा व्यापार नहीं होगा, यानी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इस दौरान आज शाम को पांच बजे तक किसी भी बार या पब में भी शराब नहीं परोसी जाएगी।
उत्तर प्रदेश के अपर आयुक्त आबकारी हरिश्चंद्र ने इस बाबत आज एक आदेश जारी किया है। पत्र में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 26 जून को शाम छह बजे तक कोई खुदरा शराब कारोबार नहीं होगा। आबकारी विभाग ने 26 जून को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है।
गौरतलब है कि 26 जून को नशीली दवा तथा मादक पदार्थ के दुरुपयोग के खिलाफ अंतररराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 26 जून को ड्राई डे घोषित किया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर भी अंकुश लगाने की तैयारी में है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त समाज का निर्माण करने का प्रयास माना जाता है।संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जून को इस प्रकार की कार्रवाई को वैश्विक रूप से युवाओं को नशे के खिलाफ एक अभियान में शामिल करने के साथ ही विश्व भर में इस प्रकार की कार्रवाई के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य को शीर्ष वरीयता पर रखा था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको इस वर्ष से लागू करने का फैसला किया है।