#प्रेशर हॉर्न और हूटर बजाकर भौकाल बनाने वालों की खैर नहीं, गाड़ियों का होगा चालान; सीज की कार्रवाई भी#


प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और हूटर बजाकर भौकाल बनाने वाले चार पहिया वाहनों का चालान व सीज की कार्रवाई होगी। यही नहीं, जिस दुकानदार ने प्रेशर हॉर्न, हूटर की बिक्री की है, उस पर भी परिवहन विभाग का चाबुक चलेगा। ऑटो पार्ट्स दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। यह फैसला परिवहन विभाग की मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की सोमवार को हुई बैठक में लिया गया।
कमिश्नरी सभागार में बैठक के दौरान मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने आरटीओ प्रवर्तन से कहा कि किसी भी दशा में प्रेशर हॉर्न, हूटर लगे वाहन सड़क पर नहीं चलने पाएं, वाहन स्वामियों से जानकारी लेकर बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करें। नदेसर समेत अन्य स्थानों पर ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करें।