#Haryana: शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना आपराध, राजस्थान के बाद हरियाणा में भी पारित किए कानून; देना होगा जुर्माना#



राजस्थान के बाद अब हरियाणा में भी शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना अपराध होगा। शव के साथ प्रदर्शन करने पर परिजनों और रिश्तेदारों को छह महीने से लेकर पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना होगा।
9 विधेयक हुए पारित
विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बुधवार को नौ विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक, हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक, हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक और हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक शामिल हैं।
पहले भी रखा गया था ये विधेयक
शव के साथ धरने-प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा तैयार हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक को एक दिन पहले भी सदन में रखा गया था, लेकिन कांग्रेस विधायकों के विरोध के चलते यह विधानसभा में पास नहीं हो सका। मंगलवार को विधेयकों पर चर्चा से पहले ही कांग्रेस विधायक सदन से वाकआउट कर गए, जिसके चलते सभी विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

सात जातियों को अनुसूचित वर्ग में आरक्षण मिलेगा
वहीं, संशोधित नियमों के अनुसार अब सात जातियों अहेरिया, अहेड़ी, हेड़ी, थोरी या तूरी हारी और रायसिख को अनुसूचित वर्ग में आरक्षण मिलेगा। इससे पहले यह जातियां पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग में आरक्षण ले रहीं थी। इन्हें पिछड़ा वर्ग की सूची से हटा दिया गया है। एक अन्य बिल के अनुसार किसी भी विकास परियोजना की स्थापना के लिए बचे हुए भूमि के टुकड़ों को समेकित किया जा सकेगा।
