आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने वर्तमान में कोरोना संक्रमण के सम्बंध में शासन द्वारा विशेष
सतर्कता बरते जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय- समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में आदेश दिया है। उन्होने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाय। इसे सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक स्थानो पर समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारी लगातार अनुश्रवण करेंगे। कोविड संक्रमण की स्थिति देखते हुये रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने जाने की अनुमति होगी, साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिसकर्मी व रात्रि उद्योगों से सम्बंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के सन्देश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाय। बिना मास्क के कोई भी दूकानदार ग्राहक को सामान न दे। शापिंग माल व सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाये, शापिंग माल/सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, 02 गज की दूरी सेनिटाइजर की व्यवस्था, कोविड-19 हेल्पडेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। निगरानी समितियों के सराहनीय कार्य को देखते हुये कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गावों एवं शहरी वार्ड़ों में निगरानी समितियाँ पुनः एक्टिव की जाये। इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रतिदिन अनुश्रवण कर जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करायेंगे। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कतिपय शर्तों व प्रतिबंधों के अनुसार होगी। जिसके अन्तर्गत बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 02 गज की दूरी, सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 02 गज की दूरी, सेनटाइजर की व्यवस्था एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। आयोजन व समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से सम्बंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं थाने को उपलब्ध करायेंगे। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रमों में वे कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जनपद में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिये भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
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