राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ ने बिजली कनेक्शन नहीं देने पर केस्को के खिलाफ 32,300 रुपये डीजल खर्च देने का जिला आयोग का आदेश बरकरार रखा है। केस्को ने गोशाला सोसाइटी के पक्ष में फैसला आने पर अपील की थी। केस्को को जनरेटर के किराया भुगतान न करने और ब्याज में कमी की राहत मिल सकी।
कानपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में गोशाला सोसाइटी ने केस्को के खिलाफ वाद दाखिल किया था। इसमें कहा था कि गोशाला सोसाइटी कानपुर ने 10 से 18 फरवरी 1997 तक श्री सतमुख कोटिहोमात्मक चण्डी महायज्ञ का आयोजन सरसैया घाट पर किया था। इसके लिए 40 किलोवाट का अस्थाई बिजली कनेक्शन लिया गया था।
इसके लिए 30 जनवरी 1997 को 487.50 रुपये का चालान, 18287.50 रुपये की अग्रिम धनराशि, 16 हजार रुपये सिक्योरिटी राशि जमा की गई थी। इसके बावजूद केस्को ने समय पर कनेक्शन नहीं दिया। जिला आयोग ने 20 जनवरी 2000 को गोशाला सोसाइटी के पक्ष में फैसला सुनाया था।
केस्को ने दी थी अपील
आदेश दिया था कि केस्को जमा कराई गई अग्रिम धनराशि, जनरेटर चार्ज 30 हजार रुपये, 32300 रुपये डीजल खर्च, 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति, दो हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करे। इस पर केस्को ने कानपुर गोशाला सोसाइटी के खिलाफ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील दाखिल की थी।