#अगवा कर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा, पीड़िता को 4 लाख रुपये का मुआवाजा देने का आदेश#

कटक की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित को चार लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश अशोक कुमार पही ने किशन नगर थाना अंतर्गत बस्ता पड़ा गांव के नारू उर्फ नारायण मालिक (32) को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस के साथ साथ 15 हजार रूपये की जुर्माना से भी दंडित किया है।

अदालत भादवि की दफा 363 और पॉक्सो कानून की धारा 4 के तहत नारू को दोषी करार किया है। उसपर नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी ने जुर्माना राशि ना भरा तो उसे छह महीने से अधिक जेल की सजा काटनी होगी।

इसी प्रकार कोर्ट ने पीड़ित को 4 लाख रुपये मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर रमेश चंद्र मोहंती मामले का संचालन कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर 2014 को 16 साल की एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया। उसकी किडनैपिंग की शिकायत किशन नगर थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए घटना की छानबीन शुरू कर दी और आरोपी के तौर पर नारू को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत में मामले की सुनवाई के समय सरकारी वकील की ओर से 17 गवाह और सबूत पेश किए गए। तमाम गवाह और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी नारू को दोषी करार करते हुए यह सजा सुनाई है।