खुले में खाद्य पदार्थ बेचने वालो पर हो सख्त कार्रवाई

-डीएम ने की एफएसडीए की जिला स्तरीय स्टेयरिग कमेटी की बैठक में प्रगति की समीक्षा

-त्योहारों पर खाद्य व पेय पदार्थों की सघन जांच करने के दिए निर्देश

-दो वर्ष में 256 प्रकरण में 50.90 लाख का अर्थदंड निर्धारित किया

आजमगढ़: डीएम राजेश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय स्टेयरिग कमेटी की बैठक हुई। जिसमें 2020-21 एवं 2021-22 में अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। अवगत कराया गया कि कुल 256 वाद में 50 लाख, 90 हजार अर्थदंड निर्धारित किया गया है।

डीएम ने अब तक की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए मुबारकपुर में खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर मानक के अनुसार कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहाकि आगामी नवरात्र एवं दशहरा पर्व के अवसर पर विशेषकर सिघाड़ा का आटा, कुट्टू का आटा एवं अन्य फलाहार की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने एवं हानिकारक रसायनों से कृत्रिम रूप में पकाए जाने वाले फलों के भंडारण एवं विक्रय के निर्देश दिए। एफएसडीए के अभिहीत अधिकारी डा. दीनानाथ यादव ने अवगत कराया कि विगत वर्ष 443 नमूने एवं 222 निगरानी नमूने लिए गए। जबकि फूड सेफ्टी आन व्हील्स के माध्यम से 165 नमूने की जांच मौके पर की गई। न्यायालयों में कुल 174 वाद दायर किए गए, जिसमें 111 मुकदमों में 24,74,500 रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया। इस वर्ष विभाग अब तक 149 नमूने एकत्र किए गए। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 145 वाद न्यायालय में दाखिल हो चुका है। जिस पर अब तक कुल 26,15,500 रुपये अर्थदंड निर्धारित किया जा चुका है।डीएम ने विभागीय कार्याें की गतिशीलता एवं सुगमता के लिए शासन से प्राप्त टैबलेट सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को वितरित किया। उन्हें बेहतर ढ़ंग से निरीक्षण एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन की नसीहत दी। कोविड-19 के दौरान आक्सीजन उपलब्धता के लिए औषधि निरीक्षक के प्रयासों की सराहना की। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ सहित सभी संबंधित अधिकारी एवं खाद्य औषधि व्यापार के प्रतिनिधि थे।