धोखाधड़ी के आरोपित को मिली जमानत

वाराणसी। धोखाधड़ी कर मृत पिता का फर्जी हस्ताक्षर कर कार को अपने नाम करवा लेने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने भेलूपुर निवासी संदीप कुमार गुप्ता को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर निवासी दुर्गेश गुप्ता ने कोर्ट के माध्यम से भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की पिता की मृत्यु के बाद उसके व उसके भाई संदीप गुप्ता के बीच सभी चीजों का बराबर-बराबर बटवारा हो गया था। सिर्फ एक कार जो पिता के नाम पर थी, वह ऐसे ही पड़ा था। इस दौरान उसके भाई संदीप गुप्ता ने पिता को जीवित दिखाते हुए फर्जी कागजात तैयार कराकर उक्त कार को परिवहन विभाग से अपने नाम पर हस्तांतरित करवा लिया। जिसके बाद वह खुद गाड़ी का मालिक बन गया।