दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने व डीएम को गुमराह करने के दो अलग अलग मामलों में दो लेखपाल/रजिस्ट्रार कानूनगो निलंबित
कर्नलगंज गोंडा। तहसील क्षेत्र में कार्यरत दो लेखपाल/कानूनगो को दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने व डीएम को गुमराह करने के दो अलग अलग मामलों में उपजिलाधिकारी ने निलंबित कर दिया है।
उपजिलाधिकारी कर्नलगंज हीरालाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एक मामले में चकमार्ग पर लगे वृक्षों की नीलामी बाधित करने वाले लेखपाल/रजिस्ट्रार कानूनगो गांवसभा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम गोनवा स्थित गाटा संख्या 175 चकमार्ग खाते की भूमि है। उसमें बबूल, शीशम, नीम, बकैना व शहतूत के वृक्ष लगे हैं। जिससे चकमार्ग की पटाई बाधित है। वृक्षों को काटने के लिये लेखपाल/रजिस्ट्रार कानून गो रामयज्ञ द्वारा मूल्यांकन कराते हुये नीलाम अधिकारी नामित करने का भी अनुरोध करते हुये 17 नवम्बर 2021 को तहसीलदार कर्नलगंज के समक्ष नीलाम अधिकारी नामित करने के लिये पत्रावली प्रस्तुत की गई। उसी दिन तहसीलदार ने अपनी टिप्पणी भी अंकित कर दी। उसके बाद आठ माह तक पत्रावली को अपने पास रखा। जिससे चकमार्ग की पटाई बाधित रही। उन्होंने बताया कि पत्रावली का अवलोकन करने पर पता चला कि वृक्षों की नीलामी करने के लिये नायब तहसीलदार कटरा बाजार पूर्व में ही नामित किये गए थे। नीलामी प्रक्रिया को बाधित रखने के उद्देश्य से पुनः नीलाम अधिकारी नामित कराने की भ्रामक सूचना देने व अपने दायित्वों के प्रति उदासीनता बरतने के आरोप में उक्त संबंधित लेखपाल/रजिस्ट्रार कानूनगो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरे मामले में डीएम को गुमराह करने वाले लेखपाल को निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान ग्राम गुरसड़ा स्थित गाटा संख्या 1010 तालाब खाते की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किये जाने की शिकायत जिलाधिकारी के पास आई। जिस पर गुरसड़ा के लेखपाल राघवेंद्र प्रताप सिंह से जानकारी लेने पर उन्होंने शिकायत को निराधार बताया। प्रकरण संदिग्ध देखकर नायब तहसीलदार कर्नलगंज से जांच कराई गई। जिस पर तालाब की भूमि पाटकर उस पर बांस बल्ली लगाकर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जाना पाया गया। जिस पर लेखपाल राघवेंद्र प्रताप सिंह को उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास करने, अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही व उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन की अवधि में उन्हें रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय से सम्बद्ध करते हुये बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया गया है।