ग्राम प्रधान व दबंगो द्वारा विवादित भूमि की अवैध पैमाईश, नाली निर्माण कराने का प्रयास —————————————- (उपजिला मजिस्ट्रेट कर्नलगंज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खाते की भूमि की बिना हदबरारी के पैमाईश ना करने और यथास्थिति बनाए रखने का राजस्व कर्मियों/कोतवाली पुलिस को दिया सख्त निर्देश) —————————————- कर्नलगंज, गोण्डा। स्थानीय तहसील एवं कोतवाली कर्नलगंज अन्तर्गत ग्राम कुंवरपुर अमरहा में ग्राम प्रधान व दबंगो द्वारा विवादित भूमि की अवैध पैमाईश जबरन नाली निर्माण कराने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। जिसके संबंध में रामगोपाल गोस्वामी के शिकायतीपत्र पर एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खाते की भूमि की बिना हदबरारी के पैमाईश ना करने का राजस्व कर्मियों को सख्त निर्देश दिया है। वहीं न्यायालय द्वारा भी कोतवाली पुलिस को मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। प्रकरण तहसील क्षेत्र कर्नलगंज के ग्राम कुंवरपुर अमरहा थाना कोतवाली कर्नलगंज से जुड़ा है।उपजिलाधिकारी को दिये गए शिकायतीपत्र में रामगोपाल गोस्वामी पुत्र स्व० केदारनाथ ने कहा है कि प्रार्थी गाटा संख्या 36 स्थित ग्राम कुंवरपुर अमरहा (दुर्जनपुरवा) परगना पहाड़ापुर थाना कर्नलगंज का संक्रमणीय भूमिधर है। प्रार्थी के उक्त भूमि में ग्राम प्रधान एवं गांव के कुछ दबंग अराजक तत्व राजस्व कर्मियों से मिलीभगत करके प्रार्थी की भूमि की अवैध पैमाईश कराकर उक्त भूमि में जबरन नाली निर्माण कराना चाहते हैं। जबकि उक्त भूमि के बाबत धारा 145 सीआरपीसी का वाद उपजिलाधिकारी महोदय के न्यायालय पर विचाराधीन है जिसमें अवैध नाली निर्माण करने से रोकने की याचना की गई है। विपक्षीगण द्वारा अवैध पैमाईश कराकर प्रार्थी के विवादित भूमि में नाली निर्माण करा देने से प्रार्थी को हित हानि होगी। न्याय हित में प्रार्थी के भूमि को अवैध पैमाईश करने से रोका जाना न्याय संगत है। जिससे उन्होंने उपजिलाधिकारी महोदय से राजस्व निरीक्षक को यह निर्देश देने कि जरिए पुलिस बल प्रार्थी की भूमि की अवैध पैमाईश ना करने तथा न्यायालय में वाद विचाराधीन रहने की स्थिति में यथास्थिति कायम रखने की मांग की। जिस पर उपजिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खाते की भूमि की बिना हदबरारी के पैमाईश ना करने का राजस्व कर्मियों को सख्त निर्देश दिया है।वहीं उपजिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा भी कोतवाली पुलिस को मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है।