


लखनऊ।

40 किमी की अधिक रफ्तार से दौड़ाई स्कूली वैन-बस तो होगी कार्रवाई, हो सकती है स्कूल की मान्यता रद्द
यूपी में स्कूल वैन को लेकर सख्त नियम जारी हुआ है। यदि स्कूल वैन या बस चालीस किमी प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक वाहन दौड़ाते नजर आएं तो स्कूल पर कार्रवाई होगी।
बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग के पास स्कूली वाहन चालकों को दिया निर्देश
आने वालीं शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाया गया
आरटीओ ने विभाग के इंटरसेप्टर से स्कूली वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए
40 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पाए जाने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जाएगी
