


डीएम ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ शिकायतों की त्वरित जांच के दिए निर्देश
ग्राम पंचायतों की जांच के लिए अधिकारियों को किया गया नियुक्त

आजमगढ़। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार द्वितीय ने ग्राम प्रधानों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की त्वरित जांच और निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947, जांच नियमावली 1997 और उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत विभिन्न विकास खंडों की ग्राम पंचायतों की जांच के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
जांच अधिकारी मौके पर जाने से 72 घंटे पहले आरोपियों को नोटिस जारी करेंगे और 48 घंटे पहले नोटिस तामील कराएंगे।
अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर अभिलेखीय/स्थलीय जांच के आधार पर स्पष्ट जांच आख्या जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
