#प्रेशर हॉर्न और हूटर बजाकर भौकाल बनाने वालों की खैर नहीं, गाड़ियों का होगा चालान; सीज की कार्रवाई भी#

प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म और हूटर बजाकर भौकाल बनाने वाले चार पहिया वाहनों का चालान व सीज की कार्रवाई होगी। यही नहीं, जिस दुकानदार ने प्रेशर हॉर्न, हूटर की बिक्री की है, उस पर भी परिवहन विभाग का चाबुक चलेगा। ऑटो पार्ट्स दुकानदारों पर भी कार्रवाई होगी। यह फैसला परिवहन विभाग की मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की सोमवार को हुई बैठक में लिया गया।

कमिश्नरी सभागार में बैठक के दौरान मंडलायुक्त कौशलराज शर्मा ने आरटीओ प्रवर्तन से कहा कि किसी भी दशा में प्रेशर हॉर्न, हूटर लगे वाहन सड़क पर नहीं चलने पाएं, वाहन स्वामियों से जानकारी लेकर बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करें। नदेसर समेत अन्य स्थानों पर ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करें।

सड़क हादसों की रोकथाम और जागरूकता को लेकर उन्होंने कहा कि स्कूली वाहनों में सीट क्षमता से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। चार पहिया वाहनों में पीछे बैठने वाली सवारियों को भी सीट बेल्ट के प्रयोग को लेकर जागरूक करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। 

10 नए ब्लैकस्पॉट पर एक माह में हो सुधार

जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कहा कि चिन्हित 10 नए ब्लैकस्पॉटस पर 1 माह के अंदर सुधार होना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को राहत के तहत गुड सेमेरिटन (नेक आदमी) कानून व सोलेशियम स्किम (हिट एंड रन) का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। नगर-निगम को निर्देशित किया कि शहर में ऑटो रिक्शा के लिए चिन्हित स्टैंड को विकसित किया जाए, ताकि शहर में जाम न लग सके।

बैठक में अपर पुलिस आयुक्त एस. चिनप्पा, डीसीपी यातायात अनिल कुमार यादव, एडीसीपी राजेश कुमार पांडेय, आरटीओ प्रशासन शिखर ओझा, आरटीओ प्रवर्तन मनोज कुमार वर्मा, एआरटीओ प्रशासन सर्वेश चतुर्वेदी, एआरटीओ प्रवर्तन श्याम लाल, सुधांशु रंजन, मिथिलेश कुमार सिंह, ललित कुमार मालवीय समेत गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर के परिवहन अधिकारी मौजूद रहे।