#केजरीवाल को दिल्ली HC से नहीं मिली राहत, 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई#

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल को रिहा करने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की याचिका में मांगी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए, ईडी को सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है.

केजरीवाल को राहत नहीं..
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इंकार किया है. कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ED को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मुख्य मांग (गिरफ्तारी को चुनौती देते हए) के साथ अंतरिम राहत के तौर पर तुंरत रिहाई की भी मांग की थी. लेकिन हाई कोर्ट ने अभी ऐसी कोई राहत नहीं दी.

कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
-दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिना गिरफ्तारी की वैधता पर विचार किये रिहाई की मांग पर फैसला नहीं लिया जा सकता. अगर कोर्ट अंतरिम राहत पर ED को जवाब देने का मौक़ा दिए बगैर कोई आदेश पास करता है तो ये एक तरीके से मुख्य मांग ( गिरफ्तारी) पर फैसला लेना होगा.
-कोर्ट ने कहा कि हिरासत से रिहाई की मांग पर कोई फैसला लेना ज़मानत देना जैसा होगा. इस पर कोई फैसला कोर्ट दोनो पक्ष को पर्याप्त मौका देकर ही ले सकता है.
-कोर्ट ने कहा किन्याय का तकाजा है कि कोर्ट सभी पक्षों को पर्याप्त मौक़ा दे. ED को अगर आज केजरीवाल की से पेश वकील की दलीलों पर जवाब देने के लिए मौक़ा नहीं मिलता तो ये ED के साथ ज़्यादती होगी.
-कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल पक्ष की ये दलील ग़लत है कि ED को जवाब दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है. हकीकत तो ये है कि ED का जवाब इस केस पर फैसला लेने के मद्देनजर बहुत अहमियत रखता है.
-कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में विस्तार से सुनकर आदेश पास करेगा. ये मानना ग़लत होगा कि ED की वो ही दलील रहेगी जो पिछले दिनों उसने निचली अदालत में रखी थी.
-कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि केजरीवाल की ED हिरासत में रहने के दौरान जांच एजेंसी को नए तथ्य और सबूत मिले हो और वो कोर्ट के सामने रखना चाहती हो. इस केस पर कोई फैसला लेने में वो नए तथ्य बहुत अहम साबित हो सकते है.