मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिले में दो मुकदमें चल रहे हैं। जिसमें पहला मजदूर हत्याकांड तो दूसरा इसी मामले में मुख्तार व उसके गुर्गों पर लगाए गए गैंगस्टर का मामला है। गैंगस्टर एक्ट में माफिया मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुवार को एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में पेशी थी। जिसमें एक दरोगा की गवाही हुई और इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी गई।
तरवां थाना के ऐराकला में सड़क ठेके के विवाद को लेकर ठेकेदार पर मुख्तार अंसारी के गुर्गों ने फायरिंग किया था। संयोग से गोली ठेकेदार को नहीं लगी, लेकिन उसके दो मजदूर गोली से घायल हो गए। जिसमें एक की इलाज के दौरान वाराणसी में मौत हो गई थी। इस मामले में ठेकेदार ने तरवां थाने में हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था।
इसी मामले में पुलिस ने मुख्तार व उसके गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। गैंगस्टर का मुकदमा भी एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रहा है। गुरुवार को इस मुकदमें में तारीख थी। वीसी के माध्यम से मुख्तार बांदा जेल से कोर्ट में पेश हुआ। गुरुवार को इस मामले में गवाह के रूप में दरोगा प्रशांत कुमार की गवाही हुई।
इसके बाद न्यायाधीश ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी।