बरेली।
संवाददाता-सुमित श्रीवास्तव
तौकीर रजा का गैर जमानती वारंट जारी, 13 मार्च तक गिरफ़्तार कर कोर्ट में पेश कराने का आदेश.
साल 2010 के बरेली दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट द्वारा सीओ फर्स्ट संदीप कुमार को आदेश दिया है कि 13 मार्च तक नोटिस को तामील करवाकर मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करवाया जाए।
वहीं प्रेमनगर इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी को नोटिस तामील कराने में फेल रहने पर कोर्ट ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को आदेश जारी करके प्रेमनगर इंस्पेक्टर के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्यवाही करने का भी आदेश दिया है। इस आदेश की एक कॉपी आईजी डॉक्टर राकेश सिंह को भी भेजी गई है।
कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 2010 में हुए बरेली दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए 11 मार्च को कोर्ट में तलब किया था। समन तामील कराने का आदेश प्रेमनगर इंस्पेक्टर को दिया गया था। इंस्पेक्टर ने तौकीर रजा के न मिलने के कारण समन को तामील नहीं कराया और समन उनके घर पर चस्पा नहीं किया। प्रेमनगर इंस्पेक्टर ने इस तरह की अपनी पूरी आख्या कोर्ट में भेज दी। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर प्रेमनगर के खिलाफ सीआरपीसी 1860 की धारा 173 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर सीओ फर्स्ट संदीप सिंह को 13 मार्च तक गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।