#Sonipat: दंपती की हत्या मामले में दो सगे भाईयों समेत 10 दोषियों को अंतिम सांस तक कैद, रंजिश में हो चुकी हैं सात हत्याएं#


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने भैंसवाल कलां में घर में घुस कर दंपती की गोली मार कर हत्या करने के मामले में दो सगे भाईयों सहित 10 दोषियों को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। गांव भैंसवाल में चुनावी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था। दो परिवारों की रंजिश में सात हत्याएं हुई थी।
भैंसवाल के सुरेंद्र ने पुलिस को बताया था कि 7 जून, 2019 को रात करीब साढे तीन चार बजे जब वह अपने बडे भाई होशियार सिह के मकान पर सोया हुआ था अचानक गोलिया चलने की आवाज सुनाई दी तो उसने उठकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तो ऊपर से सुमित कटवालिया, मोहित उर्फ बिहारी, परमजीत उर्फ मोनु, मोनी और विकास भैंसवाल कलां जिनको उसने पहचान लिया।
बाकी अन्य लडको को वह पहचान नही सका जब वह सीढ़ियो से नीचे उतर रहे थे तो वह डर कर मारे सीढियो के नीचे बाथरुम मे छिप गया जो इन्होने नीचे आकर मेरे देखते- देखते उसकी भाभी निर्मला गोलियो से भुन दिया। उसके बाद भागते समय यह कह रहे थे कि इन दोनों का तो काम कर दिया है।
अब मोनू का और काम तमाम करना है, थोडी देर बाद वह बाहर निकल कर अपनी भाभी निर्मला को संभाला तो निर्मला की गोलियां लगने के कारण मौत हो चुकी थी। उसके बाद वह चिलाता हुआ छत की तरफ भागा तो छत पर उसका भाई होशियार जमीन पर पड़ा थे। उसकी भी मौत हो चुकी थी। आरोपितों ने मिलकर उसके भाई होशियार सिंह और भाभी निर्मला की सलाह मशवरा करके हत्या कर दी।
गोहाना सदर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने अन्य आरोपितों की भी पहचान कर कर ली थी। आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने भैंसवाल के वीरेंद्र उर्फ बिंद्रा, कृष्ण, विकास उर्फ विजय, परमजीत, मोहित, मोनी उर्फ नवीन, रोहतक के गांव खरेटी के नवीन, तिजेंद्र , बिलबलान के अंकित और कटवाल के सुमित को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है।