गोण्डा। चुनाव आयोग द्वारा अस्सी वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्ध व दिव्यांगजन की सुविधा के लिये यह आदेश जारी किया गया है कि अब यह लोग घर बैठकर मतदान कर सकते हैं। यह जानकारी उपजिला निर्वाचन अधिकारी/उपजिलाधिकारी कर्नलगंज हीरालाल ने दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक आवश्यक सेवाएं देने वाले लोगों को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की व्यवस्था थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने उनके साथ 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व दिव्यांग मतदाताओं को भी इस व्यवस्था में शामिल किया है। उन्होंने बताया विधान सभा क्षेत्र में पोस्टल बैलेट का अलग से बूथ बनाया जायेगा। उस पर पीठासीन स्तर के अधिकारी नियुक्त होंगे। साथ ही बताया कि विधान सभा क्षेत्र कर्नलगंज में 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले 5717, दिव्यांग 2574 व सर्विस वोटर की संख्या 286 है। वहीं कटरा बाजार में 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले 6371, दिव्यांग 4216 व सर्विस वोटर की संख्या 188 है। सर्विस वाले मतदाताओं के सम्बन्धित कार्यालय में आन लाइन पोस्टल बैलेट भेजा जायेगा। जहां से वह भारतीय डाक विभाग के माध्यम से वापस भेजेंगे। वहीं वृद्ध व दिव्यांग जन के यहां फार्म 12 डी भेजा जायेगा जो उन्हें पांच दिवस के अंदर फार्म भरकर वापस करना होगा। उसमे उन्हें दो विकल्प दिया जायेगा। जिसमे घर पर व मतदान केंद्र पर मतदान करने की सहमति देनी होगी। पांच दिवस में 12 डी फार्म वापस आने के बाद ही इस पर कोई विचार होगा। उसके बाद उस पर विचार नही किया जायेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा यह व्यवस्था पहली बार लागू की गई है।. मोहनलाल चौहान