#बहन ने दूसरी जाति के युवक से की लव मैरिज तो भाई ने दोनों को उतारा मौत के घाट, कोर्ट से मिली उम्रकैद#
झूठी शान के लिए तीन हत्या करने वालों को रोहिणी कोर्ट ने उम्रकैद और एक को सात साल की कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार को रोहिणी के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या, षड्यंत्र व शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत वजीरपुर निवासी अंकित चौधरी, मनदीप नागर और नकुल खारी को उम्रकैद के साथ-साथ तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने मांगी फांसी की सजा
हत्याकांड के चौथे आरोपित को कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के दुजाना गांव निवासी राकेश नागर को सात वर्ष की सजा दी है। अभियोग पक्ष ने कोर्ट से फांसी की सजा की मांग की थी। कोर्ट का यह फैसला हत्याकांड के करीब 13 साल बाद आया है। वर्ष 2006 में वजीरपुर की युवती मोनिका ने दूसरी जाति के युवक कुलदीप से विवाह कर लिया था।
लव मैरिज करने पर बहन की हत्या
इसके बाद दोनों उत्तम नगर में रहने लगे। करीब चार साल उत्तम नगर में रहने के बाद मोनिका व कुलदीप वजीरपुर से सटे अशोक विहार में रहने लगे। बहन के लव मैरिज करने के फैसले से नाराज अंकित चौधरी को यह बात नागवार गुजरी। 20 जून 2010 को मोनिका और कुलदीप की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
इस घटना के दो दिन बाद शोभा नामक युवती का शव सेंट्रो कार में बरामद हुआ। शोभा को भी गोली मारी गई थी। बाद में पुलिस ने तीन हत्या के आरोप में मोनिका के भाई अंकित चौधरी, शोभा के भाई मनदीप नागर के अलावा नकुल खारी व राकेश नागर को गिरफ्तार किया गया।