आजमगढ़ 29 दिसम्बर– अभिहीत अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, डॉ0 दीनानाथ यादव ने अवगत कराया है कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) न्यायालय से अधिरोपित अर्थदण्ड न जमा करने वाले डिफाल्टर खाद्य कारोबारकर्ताओं का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-96 के तहत लाइसेंस निलम्बित करते हुए इनके खाद्य कारोबार प्रतिबन्धित करने की तैयारी कर रहा है।
अभिहीत अधिकारी ने अवगत कराया है कि सभी खाद्य कारोबारकर्ता तत्काल ट्रेजरी चालान के माध्यम से अधिरोपित अर्थदण्ड जमा कर दें, अन्यथा की स्थिति में उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।