#NewsClick Row: पोर्टल के एडिटर की याचिका पर SC ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, UAPA के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ है याचिका#

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और उसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इन दोनों ने आंतक निरोधी कानूनी यूएपीए के तहत अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
न्यूजक्लिक मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में 30 अक्टूबर तक उनका जवाब दाखिल करने को कहा है।
अदालत ने यह तारीख याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत की जल्द सुनवाई की दलील के बाद दिया। गौरतलब है कि प्रबीर पुरकायस्थ की ओर से कपिल सिब्बल और अमित चक्रवर्ती की ओर से देवदत्त कामत वकील के तौर पर पेश हुए।
6 अक्टूबर को हुई थी पिछली सुनवाई
16 अक्टूबर को इस केस की पिछली सुनवाई हुई थी तब कपिल सिब्बल ने मामले में जल्द सुनवाई करने की अपील की थी। जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच इसके राजी हो गई थी और 19 अक्टूबर की तारीख दी थी।

उसी दौरान सीजेआई ने कपिल सिब्बल को केस के पेपर सर्कुलेट करने को कहा था और यह भी बोला कि वह इस मामले में जल्द सुनवाई पर फैसला लेंगे।

मालूम हो कि 13 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक और एचआर हेड की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।