जिला निर्वाचन अधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।

पौड़ी गढ़वाल
रिपोर्ट वीरेंद्र रावत
निर्वाचन-2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक संचालन हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चुनाव सामाग्री दर के संबंध चर्चा बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रति उम्मीदवार हेतु 30 लाख 80 हजार तक की धनराशि व्यय करने का प्रावधान किया गया है, इससे ज्यादा प्रत्याशी खर्च नही कर सकता है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार सहिंता लागू होने के बाद कोई भी राजनैतिक दल सरकार सम्पतियों पर चुनाव संबंधी सामाग्री नही लगा सकता है। साथ ही उन्होंने सम्बंधित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि चुनाव सामाग्री रेट लिस्ट, प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया (डीएवीपी/डीआईपीआर) की दरों सूची एनआईसी बेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी या प्रतिनिधि बेबसाइड से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से झंडे, टोपी, वाहन का प्रतिदिन व्यय, लाउड स्पीकर, होर्डिंग, पोस्टर, वीडियोग्राफी, मतपत्र नमूना, समाचार पत्र/इलोक्ट्रॉनिक मीडिया, भोजन आदि 45 चुनाव प्रचार-प्रसार सामाग्रियों पर चर्चा कर दरें निर्धारित कर स्वीकृति दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन तिथि घोषित होने के बाद प्रचार-प्रसार पर व्यय की जाने वाली धनराशि प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ना शुरू हो जायेगी, जिसकी निगरानी फ्लाइंग स्कॉट टीम द्वारा किया जाएगा, उन्होंने कहा कि समस्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशी/प्रतिनिधि आचार सहिंता लागू होने के बाद सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, होर्डिंग, पार्टी का चिन्ह, झंडे सहित अन्य चुनाव प्रचार सामाग्री नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को कहा कि निजी संपत्ति पर चुनाव सामाग्री लगानी हेतु सम्बंधित मालिक से सहमति लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली का आलेख 21 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित किया जा चुका है, जिसकी एक-एक प्रति पंजीकृत दलों को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है, अन्य दल भी इसकी प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय पौड़ी से ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2022 को किया जायेगा, उसकी प्रति भी संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी। इस वोटर स्लिप में बूथ का नाम, गांव की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कम्प्यूटर, प्रिंटर, लैबटॉप तथा बड़ी माला की दर निर्धारित करते हुए सूची संबंधित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के साथ ही वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश संबंधित नोडल अधिकारी को दिये। साथ ही नोडल अधिकारी राजनैतिक पार्टी को निर्देशित किया कि सुविधा पोर्टल की जानकारी हेतु सार्वजनिक स्थलों में पोस्टर लगाना सुनिश्चित करें। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के संशयों का समाधान भी किया गया।