– बरदह थाना क्षेत्र में लगभग साढ़े 6 वर्ष पूर्व हुई थी घटना
– आरोपित को सजा दिलाने पर बरदह थाना के विवेचक व पैरोकार को एसपी ने पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित
आजमगढ़ । बरदह थाना क्षेत्र में लगभग साढ़े 6 वर्ष पूर्व एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एसपी अनुराग आर्य ने आरोपित को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले बरदह थाना के इंस्पेक्टर व मुकदमे के विवेचक व पैरोकार को नगद धनराशि का पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है।
बरदह थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने अपनी भांजी के अपहरण के संबंध में 15 मार्च 2015 बरदह थाना में अपहरण की धारा 363, 366 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित का आरोप था कि 11 मार्च 2015 की रात लगभग 11 बजे आरोपित दिलशाद उर्फ शेरू मुस्ताक पुत्र मुस्ताक ग्राम नुआवां थाना बरदह निवासी ने उसकी 14 वर्षीय भांजी का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया है।
बरदह थाने की पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। बरदह थाना के इंस्पेक्टर व उक्त मुकदमें के विवेचक निरीक्षक जगदीश उपाध्याय ने विवेचना के दौरान उपरोक्त मुकदमें में धारा 376, 365 तथा ¾ पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। विवेचना पूरी करने के बाद विवेचक ने दिनांक 30 मार्च 2015 को आरोप पत्र न्यायालय दाखिल कर दिया था। जिसका वाद न्यायालय स्पेशल पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ में चला रहा था।
कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान 22 दिसंबर 2021 को उक्त वाद उपरोक्त में आरोपित दिलशाद उर्फ शेरू पुत्र मुस्ताक ग्राम नुआवां थाना बरदह निवासी दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने आरोपित को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले बरदह थाना के इंस्पेक्टर व मुकदमे के विवेचक जगदीश उपाध्याय को 2000 हजार रुपये व पैरोकार मनीष कुमार को 1000 हजार रुपये की धनराशि व प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया।